दुरुपयोग की गई 12.99 लाख की राशि को पंचायत निधि खाते में जमा करवाने के दिए आदेश
उपायुक्त सिरमौर ने की कार्रवाई, 6 सालों के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप में किया अयोग्य घोषित
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। विकास कार्यों के लिए जारी सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में उपायुक्त सिरमौर ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले में शिलाई विकास खंड की ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली की प्रधान को पद से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं दुरुपयोग की गई राशि को पंचायत निधि के खाते में जमा करवाने के भी आदेश जारी हुए हैं।
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने विकास खंड शिलाई की ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली की प्रधान आशा देवी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाया है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए आशा देवी को प्रधान पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं छह वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए भी अयोग्य करने के भी आदेश जारी किए हैं।
उपायुक्त ने यह भी आदेश जारी किए है कि आशा देवी दुरुपयोग की गई 12,99,607 रुपये की धनराशि को तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उनके पास ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली की नकद राशि या पंचायत अभिलेख या अन्य कोई स्टोर/स्टाक का सामान हो तो उसे भी प्रधान पद की मोहर के साथ तुरंत सचिव, ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली को सौंपे।
गौरतलब है कि जिला सिरमौर में शिकायतों के बाद पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई जारी है। जनवरी 2021 से 15 सितंबर 2025 तक जिला सिरमौर की 259 पंचायतों में से 18 पंचायतों के प्रतिनिधियों पर कार्रवाई हुई है। अभी तक 30 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि निष्कासित या निलंबित किए जा चुके हैं। सबसे अधिक संख्या जिला सिरमौर में शिलाई उपमंडल की है।
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