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पुराने नोटों से बेखौफ चुकाइए हाउस टैक्स

Tue, 15 Nov 2016 10:48 PM IST
ब्यूराो, नाहन (सिरमौर)।
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नाहन (सिरमौर)। 1000-500 के पुराने नोट बदलने के लिए बैंकों की लाइन में पसीना बहाने से थक चुके हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। लाइन छोड़िए और नगर परिषद के दफ्तर जाकर हाउस टैक्स जमा कीजिए। महीने दो महीने का नहीं बल्कि अनलिमिटेड। इस पर 15 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। जबकि वर्षों से हाउस टैक्स की रकम दबाकर बैठे शहरियों को एक मुश्त सारा हाउस टैक्स जमा करने पर पुराने नोट तो लिए ही जाएंगे। साथ में 30 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।


यह सुनहरा मौका सिर्फ 30 नवंबर तक ही मिलेगा। इसके बाद पुराने नोट स्वीकृत नहीं होंगे। इसके अलावा जो लोग एडवांस में गृह कर देना चाहते हैं, उन्हें भी 15 फीसदी छूट दी जा रही है। अब शहर में चर्चा यह है कि आखिर शरीफ लोगों को छूट कम क्यों। इस ऐलान के तहत नियमित रूप से हाउस टैक्स देने वाला यदि एडवांस में साल-दो साल का टैक्स देना चाहता है तो महज 15 प्रतिशत तक डिस्काउंट मिलेगा। जबकि वर्षों में रकम दबाकर बैठे लोगों से जहां पुराने नोट लिए जाएंगे वहीं छूट 30 प्रतिशत दी जाएगी। जो लोगों के गले नहीं उतर रही है।
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बाक्स--
डिफाल्टरों पर एक करोड़ का कर्ज
नाहन शहर के सैकड़ों लोगों पर एक करोड़ के करीब हाउस टैक्स का कर्ज है। शहर के 40 फीसदी डिफॉल्टर ऐसे हैं जो काफी समय से गृहकर नहीं चुका रहे हैं। हालांकि यह आंकड़ा काफी बढ़ा था। करीब 6 माह पहले डिफॉल्टरों पर डेढ़ करोड़ के करीब की राशि पेंडिंग थी लेकिन नगर परिषद नाहन के प्रयासों से पिछले कुछ माह में यह आंकड़ा गिरकर एक करोड़ के करीब पहुंच गया है। 50 लाख के करीब का कर्ज कुछ डिफॉल्टरों ने चुकता किया है। अब नगर परिषद ने नया फार्मूला निकालकर डिफाल्टरों के लिए राहें आसान कर दी हैं। नगर परिषद को उम्मीद है कि उनके इस फार्मूले से एक करोड़ के गृह कर का भार काफी हद तक कम हो जाएगा।
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कई नोटिस के बाद भी नहीं दे रहे गृहकर
इससे पहले नगर परिषद ने डिफॉल्टरों को कई बार नोटिस दे दिए हैं लेकिन डिफॉल्टर भी इन नोटिसों की परवाह नहीं करते। वर्तमान में गृहकर न चुकाने वाले लोगों का आंकड़ा 40 फीसदी तक पहुंच गया है। डिफॉल्टरों पर लाखों का कर्ज है। हाउस टैक्स की देनदारी के लिए नप ने कई बार कार्रवाई अमल में लाई है।
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30 फीसदी दी जाएगी छूट
उधर, नगर पालिका परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी सूरत सिंह नेगी ने बताया कि हाउस टैक्स जमा कराने के लिए 30 नवंबर अंतिम तिथि रखी गई है। उन्होंने बताया कि डिफॉल्टर 30 फीसदी छूट के साथ 500 व 1000 के नोट जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नप ने हाउस टैक्स की कुछ रिकवरी की है। इसके बाद भी एक करोड़ का हाउस टैक्स लोगों पर पेंडिंग है। उन्होंने बताया कि जो एडवांस में गृह कर देना चाहते हैं उन्हें भी 15 फीसदी छूट दी गई है।
 
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