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Sirmour News: चिट्टा केस में जब्त बाइक लौटाने के आदेश

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नाहन। विशेष न्यायाधीश ने चिट्टा (हेरोइन) मामले में जब्त मोटरसाइकिल को उसके मालिक रमिंदर कुमार के सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं। यह मामला 16 जून 2024 को पुलिस थाना नाहन में दर्ज किया गया था।
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पुलिस ने सूचना के आधार पर वाल्मीकि बस्ती में एक घर में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 10.7 ग्राम चिट्टा और 31,770 रुपये नकद बरामद किए। मौके से आरोपी अभय को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने हरियाणा नंबर की एक मोटरसाइकिल भी जब्त की थी, जिसे मामले से जुड़ा बताया गया था।
मोटरसाइकिल के मालिक रमिंदर कुमार ने अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने वाहन को सुपुर्दगी देने के आदेश जारी किए। अदालत ने शर्त रखी है कि वाहन मालिक को न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक लाख रुपये का जमानती बांड भरना होगा।
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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन को न तो बेचा जाएगा और न ही उसके रंग या अन्य पहचान संबंधी विशेषताओं में कोई बदलाव किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर वाहन को अदालत में प्रस्तुत करना होगा।
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