नाहन। राष्ट्रीय लोक अदालत में रेणुका जी डैम परियोजना से जुड़े भूमि प्रभावितों को 2,16,42,802 रुपये की मुआवजा राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश अनिल, हितेंद्र सिंह और जगर सिंह बनाम रेणुका जी डैम परियोजना से संबंधित तीन अलग-अलग आवेदनों पर सुनाया गया।
अदालत में दायर आवेदनों में कहा था कि पूर्व में पारित निर्णयों के तहत निर्धारित मुआवजा राशि अदालत में जमा करवाई जा चुकी है। साथ ही यह भी बताया गया कि संबंधित निर्णयों के खिलाफ किसी भी पक्ष की ओर से कोई अपील दायर नहीं की गई है। आवेदकों ने घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए मुआवजा राशि शीघ्र जारी करने की मांग की थी। वहीं प्रतिवादियों की ओर से इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद जिला न्यायालय ने आदेश दिए कि मृतक अमर सिंह के वारिसों के हिस्से की राशि ब्याज सहित नियमानुसार उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाए।