नाहन (सिरमौर)। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद सिरमौर प्रशासन सख्त हो गया है। मंगलवार रात दस बजे से जिले में नाइट कर्फ्यू लग गया है। रात दस से सुबह पांच बजे तक अब जिले में किसी भी तरह की आवाजाही नहीं हो सकेगी। कर्फ्यू दस मई तक जारी रहेगा।
हालांकि इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं में लगे लोग आ-जा सकेंगे। बाहरी राज्यों से जिले में प्रवेश के लिए भी अब बंदिशें बढ़ गई हैं। जिले से सटी राज्य की सीमाएं देर शाम से सील कर दी गई हैं। विभिन्न स्थानों पर दस नाके लगाए गए हैं। इन नाकों में बाहर से आने वाले लोगों का पंजीकरण होगा। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को पिछले 72 घंटे की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इन नाकों में मुख्य रूप से पांवटा के बहराल, गोबिंदघाट, कुल्हाल और कालांअब समेत कई अन्य नाके जो चोर रास्तों पर लगेंगे शामिल होंगे।
ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही जिले में एंट्री मिलेगी जिनका पंजीकरण नहीं होगा उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा।
उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में एकाएक भारी बढ़ोतरी हो रही है। लिहाजा हमें अलर्ट होना होगा। बिना पंजीकरण किसी को भी जिले में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हॉट स्पॉट इलाकों से आने वालों की मानीटरिंग की जाएगी। बार्डर पर दस नाके लगाए गए हैं। प्रत्येक नाकों पर पुलिस, राजस्व विभाग, पंचायत के सचिव और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे।
कालाअंब और पांवटा साहिब के उद्योगों के कामगारों को उद्योग प्रबंधन आई कार्ड जारी करेंगे। इसके आधार पर वह कार्य के लिए बार्डर क्रास कर सकेंगे। हालांकि, उन्हें अपना आधार कार्ड भी दिखाना होगा। किसी यूनिट में पॉजिटिव मामले आते हैं तो यूनिट को आइसोलेशन की सुविधा भी मुहैया करवानी होगी।
बॉक्स के लिए--
समारोहों पर नजर रखेगी टास्क फोर्स
जिले में हो रही शादियों पर अन्य समारोहों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं ? इसकी निगरानी के लिए जिले में टास्क फोर्स गठन किया गया है। एसडीएम इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी के पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं।
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पंचायत प्रतिनिधि करेंगे मरीजों की निगरानी
होम क्वारंटीन किए गए कोरोना संक्रमितों पर निगरानी का जिम्मा पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा गया है। डीसी डॉ. आरके परूथी ने बताया कि पॉजिटिव व्यक्ति की जरूरत एवं अन्य सुविधा का पंचायत प्रतिनिधि ध्यान रखेंगे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इसकी निगरानी करेगी। यदि कोई पॉजिटिव व्यक्ति बाहर घूमता है तो उसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचानी होगी। तभी कार्रवाई की जा सकेगी।
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नोट--
नाइट कर्फ्यू के मुख्य बिंदू
1. दस मई तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू।
2. रात दस से सुबह पांच बजे तक आवाजाही बंद रहेगी।
3. बाहरी राज्य में आने और जाने के लिए कोविड-ई-पास पार्टल https://www.covid19epass.hpgov.in
पर पर पंजीकरण अनिवार्य।
4. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से सिरमौर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड ई-पास के माध्यम से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
5. बाहर से आने वालों का घर या संस्थागत क्वारंटीन होना पड़ेगा।
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यह लोग नहीं होंगे क्वारंटीन
1. 72 घंटे पहले ही आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट देने वाले क्वारंटीन नहीं होंगे।
2. कोविड टीकाकरण के दोनों टीके लगाने के बाद 14 दिन हुए हैं तो क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं।
3. उच्च संक्रमण दर वाले राज्यों में जिले से कोई व्यक्ति जाकर 72 घंटों के अंदर वापस आता है वह क्वारंटीन नहीं होगा। हालांकि, उसे कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।
4. परिवार के व्यस्क सदस्यों के पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट होगी, तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोविड-19 टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी ।
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