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Sirmour News: मोगीनंद में भूस्खलन के बाद भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक

Tue, 20 Oct 2026 12:27 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
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अमर उजाला में 24 सितंबर, 2026 को प्रकाशित समाचार।
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कालाअंब-नाहन हाईवे पर सख्ती, उल्लंघन करने वालों के होंगे चालान, हिरासत में भी लेने के निर्देश

मोगीनंद में भूस्खलन से सड़क क्षतिग्रस्त, खिजराबाद और कोलर–रजितपुर के रास्ते डायवर्ट होंगे भारी वाहन
संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। मोगीनंद में भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद पुलिस ने भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी है। कालाअंब-नाहन राष्ट्रीय राजमार्ग-07 पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी के आदेशों के बाद एसपी एनएस नेगी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित मार्ग से कोई भारी वाहन न गुजरने पाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान करने के साथ नियमानुुसार हिरासत में लेने की कार्रवाई भी की जाएगी।
मोगीनंद में फीनिक्स कंपनी के समीप भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में यहां भारी वाहनों की आवाजाही हादसे का कारण बन सकती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आगामी आदेशों तक डबल एक्सल वाहनों, टिप्परों, डंपरों सहित सभी भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है। पुलिस को आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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दो वैकल्पिक मार्गों से गुजरेंगे भारी वाहन
कालाअंब-नाहन और पांवटा साहिब-नाहन मार्ग पर चलने वाले भारी वाहनों को खिजराबाद (हरियाणा) के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा वाहन चालक कोलर-रणजीतपुर मार्ग से भी हरियाणा में प्रवेश कर सकेंगे। पुलिस ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से प्रतिबंधित हिस्से से गुजरने का प्रयास न करने और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

चार थाना प्रभारियों को निगरानी के निर्देश
एसपी एनएस नेगी ने पांवटा साहिब और कालाअंब के थाना प्रभारियों को डायवर्जन प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं, नाहन और माजरा थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में चेकिंग प्वाइंट स्थापित कर भारी वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी वाहन चालक प्रतिबंधित मार्ग में प्रवेश न करे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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सड़क सुरक्षित होने तक जारी रहेगा प्रतिबंध
प्रभावित सड़क को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित घोषित किए जाने तक प्रतिबंध लागू रहेगा। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों से आदेशों का पालन करने की अपील की है, ताकि संभावित हादसों को रोका जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
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