जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर बीसी बड़ालिया ने हिमाचल प्रदेश मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी आदेश 1977 के तहत अधिसूचना जारी करके जिला सिरमौर के विभिन्न स्थानों के लिए 14.2 किलोग्राम वजन के रसोई गैस सिलेंडरों के लिए मजदूरी सहित दरें निर्धारित की हैं।
अधिसूचना के अनुसार नाहन शहर एवं नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर-1 से 13 में 14.2 कि. ग्राम वजन के सिलेंडर की कीमत 568.50 रुपये तथा छावनी क्षेत्र, आरएंडटी फैक्टरी, चिड़ावाली तथा जाब्बल का बाग के लिए 571 रुपये निर्धारित किए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण गैस एजेंसी के तहत जुड्डा का जोहड़, बिक्रमबाग, संभूवाला, बनकलां, बोहलियों, बड़ाबन, रामाधौन, पिपलीवाला, भूड़, कून, तालों, मालोंवाला तथा नैरला में गैस सिलेंडर 570.50 रुपये में मिल सकेगा।
कालाअंब, नागल-सुकेती में सिलेंडर 573.50 में मिलेगा तथा कौलांवालाभूड, क्यारी, सैन की सेर तथा बनेठी में यह सिलेंडर 575.50 में मिलेगा, जबकि सरांहा, गागल सिकोर और बोहलघाट में इन सिलेंडरों की कीमत 576.50 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार लानाबांका में इसकी दर 580.50 और बसाहां में 581.50 रुपये होगी, जबकि नैना-टिक्कर और प्रेमनगर में यह दर 583.50 रुपये होगी।
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