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Sirmour News: चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की सजा, सात लाख मुआवजा देने के निर्देश

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साल 2023 का मामला, मैत्रीपूर्ण संबंध के चलते उधार ली थी 5.50 लाख की रकम
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न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कपूर ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। करीब तीन साल पहले लिए दोस्ताना ऋण को न चुकाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ा। अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी जगत सिंह को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, पीड़ित पक्ष को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कपूर ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि मुआवजा न देने की स्थिति में दोषी को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला साल 2023 को तहसील शिलाई क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता गंगा राम ने अदालत को बताया कि जगत सिंह ने मार्च में मैत्रीपूर्ण संबंध के चलते 5.50 लाख रुपये उधार लिए थे। उसने अप्रैल 2024 तक उधार राशि चुकाने का वचन दिया था। लेकिन आरोपी देनदारियों को चुकाने में विफल रहा। उसने 9 अप्रैल 2024 को 5,50,000 की राशि का एक चेक जारी किया। बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया।
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कानूनी नोटिस देने के बावजूद आरोपी ने न तो रकम लौटाई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसले में कहा कि आरोपी अपना पक्ष साबित करने में असफल रहा।
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