नाहन। ट्रायल कोर्ट ने साल 2023 के एक आपराधिक मामले में विभागीय कार्रवाई की मांग को टिकाऊ न मानते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही एफआईआर की स्थिति की पुष्टि के लिए पुलिस से आधिकारिक रिपोर्ट तलब की है। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास गुप्ता ने सुमित सोफत बनाम राज्य मामले में पारित किया है। दरअसल आवेदनकर्ता सुमित सोफत ने 7 जनवरी, 2023 की घटना पर एफआईआर दर्ज करने और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की थी। अदालत में सामने आया कि विभागीय कार्रवाई की मांग पहले ही 19 सितंबर 2024 के आदेश में अस्वीकार की जा चुकी थी, जबकि एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अदालत ने पाया कि घटना से संबंधित एफआईआर 28 मार्च 2025 को थाना पांवटा साहिब में दर्ज है। अब, अदालत ने संबंधित एसएचओ को निर्देश दिया कि उक्त एफआईआर की सत्यापित प्रति 16 जून 2026 तक न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। संवाद