नाहन (सिरमौर)। नगर परिषद नाहन के वार्ड नंबर 5 और 9 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के उपरांत जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने वार्ड नंबर 5 में स्थित फायर स्टेशन के नजदीक विनोद शर्मा पुत्र हरी चंद की किराये पर दी गई इमारत तथा वार्ड नंबर 9 मिया मंदिर में महेंद्र अरोड़ा मोबाइल की दुकान के नजदीक कस्तूरी लाल पुत्र राम राखू के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जबकि नगर परिषद नाहन के वार्ड नंबर 5 और 9 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। इसी प्रकार राजगढ़ तहसील की नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर 4 में शंकर विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल के परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वार्ड नंबर 4 का शेष क्षेत्र बफर जोन रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने नौहराधार तहसील के भराड़ी गांव और भराड़ी (चाडग-बास) में स्थित ज्ञान चंद पुत्र कुला नंद के घर को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। भराड़ी गांव में नरेंद्र पुत्र दौलत राम, गोपाल पुत्र बस्ती राम, हरी राम पुत्र रण सिंह तथा पूर्व में स्थित ज्ञान चंद के घर तक का क्षेत्र बफर जोन रहेगा।
गांव भराड़ी (चाडग बास) में ज्ञान चंद के घर की उत्तर दिशा में स्थित हरी राम पुत्र रण सिंह, पूर्व दिशा में स्थित राजेंद्र पुत्र नीता राम तथा पश्चिम दिशा में स्थित कमल राज पुत्र रूप सिंह व दक्षिण दिशा में मिला राम पुत्र कुंदन सिंह के घर तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्हें अपने घरों में ही रहना होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। नगर परिषद नाहन के कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबधित वार्ड के पार्षद की सहायता से तथा नगर पंचायत राजगढ़ के कंटेनमेंट जोन में संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। तहसील नौहराधार के गांव भराड़ी व भराड़ी (चाडग-बास) में संबंधित पंचायत के प्रधान/उप प्रधान द्वारा घर द्वार पर मुहैया करवाई जाएगी।