13 अगस्त 2021 को संगड़ाह थाना का मामला, जुर्माना अदा नहीं करने पर भुगतनी होगी 15 दिन कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। संगड़ाह में वर्ष 2021 में हुए कार हादसे के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने आरोपी चालक गुमान सिंह को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से बरी कर दिया है। हालांकि, अदालत ने लाइसेंस के बिना वाहन चलाने का दोषी पाते हुए उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया।
यह मामला 13 अगस्त 2021 को पुलिस थाना संगड़ाह में दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार भुईरी मोड़ के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में चालक गुमान सिंह घायल हो गया था। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279, 337 और 338 तथा मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा 181 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि दुर्घटना आरोपी की तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई थी। प्रत्यक्षदर्शी भी दुर्घटना को होते हुए नहीं देख सका और उपलब्ध साक्ष्यों से लापरवाही सिद्ध नहीं हो सकी। ऐसे में अदालत ने आरोपी को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत लगे आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
सुनवाई के दौरान यह साबित हुआ कि हादसे के समय आरोपी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस आधार पर अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत उसे दोषी ठहराते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।