उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जारी किए आदेश
कहा, पटाखों-आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री के लिए एसडीएम जारी करेंगे लाइसेंस
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। दिवाली के त्योहार पर सिरमौर जिले में पटाखों और आतिशबाजी का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री केवल उन स्थानों पर ही की जाएगी जोकि नगर परिषद, नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों की ओर से संबंधित एसडीएम की पूर्व स्वीकृति से चिह्नित और उपलब्ध कराए गए हों। यह आदेश उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जारी किए हैं।
आदेशों में बताया गया कि पटाखों और आतिशबाजी के भंडारण व बिक्री के लिए संबंधित एसडीएम से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। अस्थायी लाइसेंसधारी पटाखों की बिक्री चयनित क्षेत्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं करेगा। आदेशों में साफ कहा गया है कि साइलेंस जोन-अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर तक के क्षेत्र में पूर्ण रूप से तथा अन्य क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पटाखों और आतिशबाजी का प्रयोग निषेध रहेगा।
आदेशों में बताया गया कि जिले के सभी एसडीएम, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिनमें डीएसपी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएचओ, थाना प्रभारी, पुलिस चौकियों के पुलिस निरीक्षक आदि शामिल हैं, वह इन आदेशों की अनुपालना तथा छापेमारी करने के लिए अधिकृत होंगे। उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश जिला सिरमौर में तत्काल प्रभाव से आगामी 20 अक्तूबर, 2025 तक लागू रहेंगे।