हेरोइन की बरामदगी मामले में अदालत से दो व्यक्ति बरी
- साल 2018 में माजरा थाना का मामला, पुलिस ने 7.92 ग्राम हेरोइन (स्मैक) बरामद करने का किया था दावा
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। एनडीपीएस एक्ट के तहत हेरोइन तस्करी के करीब आठ साल पुराने मामले में अदालत ने दो व्यक्तियों को दोषमुक्त करार दिया है। इसमें पांवटा साहिब निवासी राजू और उत्तरप्रदेश के तहसील सवाजपुर निवासी नूर मोहम्मद शामिल हैं। यह मामला 13 फरवरी 2018 को माजरा थाना क्षेत्र है।
पुलिस की एसआईयू टीम माजरा क्षेत्र में गश्त पर थी। कोटड़ी ब्यास रोड पर नाकेबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल की तलाशी में आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित 7.92 ग्राम हेरोइन (स्मैक) बरामद करने का दावा किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 18 गवाह पेश किए, लेकिन विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कथित तौर पर आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी पर संदेह जताया। साथ ही, स्वतंत्र और सरकारी गवाहों के बयान भी विरोधाभासी पाए गए।