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Sirmour News: चेक बाउंस के मामलों में दो आरोपी बरी, सजाओं पर रोक

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नाहन। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की दी सजाओं पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश देवराज बनाम बलबीर सिंह और अरुण कुमार बनाम परवीन गुप्ता मामले में दिए हैं। साल 2024 के चेक बाउंस के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाहन ने जुलाई 2026 को देवराज को दोषी ठहराते हुए छह महीने के कारावास और 5 लाख का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। वहीं, दूसरा मामला साल 2023 का है। 16 जुलाई 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
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अब दोनों दोषियों ने दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र न्यायालय में अलग-अलग अपील दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि अपीलों के निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजाओं के फैसले को अपीलों के अंतिम निपटान तक निलंबित कर दिया। अदालत ने शर्त लगाई है कि दोषियों को 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का 20 और 25 प्रतिशत जमा करना होगा। साथ ही देवराज को 25 और अरुण कुमार को 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बांड पेश करना होगा।
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