प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने
के मामले में दोषी को 4 साल कैद
- साल 2020 में पुरुवाला थाना का मामला, कोर्ट ने आरोपी पर 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
- एसआईयू टीम ने भंगुरनी में आरोपी से बरामद की थी 288 कैप्सूल
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब(सिरमौर)।
प्रतिबंधित दवा की तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल कैद व 27,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने तहसील पांवटा साहिब निवासी यूसुफ खान (54) को यह सजा सुनाई है।
यह मामला 2 जून 2020 में पुरुवाला थाना में दर्ज है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एसआईयू टीम ने भुंगरनी के पास नाका लगाया था। इसी दौरान बांगरन बाईपास से भुंगरनी चौक की ओर एक स्कूटी को तलाशी के लिए रोका गया। इसमें आरोपी सवार था। इसके कब्जे से तलाशी के दौरान प्रतिबंधित दवा की 288 कैप्सूल बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। अदालत में चालान पेश करने के बाद अभियोजन पक्ष ने मामला साबित करने के लिए 13 गवाहों के बयान दर्ज किए। सुनवाई के दौरान शनिवार को अदालत ने पाया कि नशीली दवाइयां रखने का आरोप साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध होता है। अदालत ने आरोपी को दंडनीय अपराध के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद