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Sirmour News: अदालत 1

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चेक बाउंस मामले में 3 महीने की सजा पर रोक, अपील तक राहत
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की दी सजा पर रोक लगाई है। अदालत ने यह आदेश रामभज बनाम राज्य सहकारी कृषि, ग्रामीण विकास बैंक मामले में दिया है। यह मामला साल 2023 का है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिलाई ने 4 अप्रैल 2026 को रामभज को दोषी ठहराते हुए तीन महीने के कारावास और 1.35 लाख का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। अब दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अपील के निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटान तक निलंबित कर दिया।
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अदालत ने शर्त लगाई है कि आरोपी को दो महीने के भीतर मुआवजा राशि का 20 जमा करना होगा। साथ ही 20,000 का व्यक्तिगत बांड पेश करना होगा। इसके अलावा आरोपी को सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

संवाद
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