नशीली दवाइयों की बरामदगी
मामले में 3 आरोपी कोर्ट से बरी
- साल 2024 में रेणुका जी का मामला, पुलिस ने 576 नशीले कैप्सूल बरामद करने का किया था दावा
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। एनडीपीएस अधिनियम के मामले में अदालत ने तहसील ददाहू निवासी इंद्र सिंह, अरुण धीमान और भूपेंद्र शर्मा को दोषमुक्त करार दिया है। यह मामला 7 मार्च 2024 को रेणुका जी थाना क्षेत्र का है। पुलिस की टीम ने ददाहू-नाहन रोड पर बयारी के पास एक स्कूटी की तलाशी के दौरान आरोपी इंद्र सिंह और अरुण धीमान के कब्जे से प्रतिबंधित 576 नशीले कैप्सूल बरामद करने का दावा किया था।
जांच के दौरान मामले में भूपेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 15 गवाह पेश किए, लेकिन विशेष अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कथित तौर पर आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी पर संदेह जताया। साथ ही, सरकारी गवाहों के बयान भी विरोधाभासी पाए गए।
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