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Sirmour News: अदालत 4

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अवैध तमंचा रखने और सप्लाई के
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आरोपी की जमानत दोबारा खारिज
नाहन। फायरिंग और हत्या के प्रयास की सनसनीखेज घटना से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में अदालत ने विकास उर्फ विक्की (21) को जमानत देने से इन्कार कर दिया। यह मामला 12 नवंबर 2025 को पांवटा साहिब का है। विक्की पर अवैध तमंचा रखने और सप्लाई करने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कहा कि आरोपी की भूमिका केवल हथियार रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध को अंजाम देने में उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया सामने आती है। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपी को जमानत देने से जांच प्रभावित होने, गवाहों को डराने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।
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अदालत ने दूसरी बार विकास की जमानत याचिका खारिज की है। इस मामले में गैंगस्टर हमजा, सतबीर उर्फ काका और आकाश उर्फ फौजी और अब्दुल अंसारी संलिप्त हैं। फिलहाल, पुलिस बीएनएस की धारा 109, 115(2), 126(2), 351(2), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामले की जांच कर रही है।
संवाद
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