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सड़क हादसे में सौ फीसदी विकलांग युवक को
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47.68 लाख रुपये मुआवजा देने के दिए आदेश
- जून 2018 को पांवटा साहिब थाना का मामला,
बाइक सवार रोहित जीप की टक्कर में हो गए थे घायल, साथी युवक की हुई थी मौत
- एमएसीटी ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को मुआवजा भुगतने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में सौ फीसदी विकलांग हुए रोहित कुमार को मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। अधिकरण के अध्यक्ष कपिल शर्मा ने अंबाला कैंट, हरियाणा स्थित न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बीमा कंपनी) को 47.68 लाख रुपये बतौर मुआवजा अदा करने के निर्देश दिए हैं।
24 जून 2018 को भूपपुर के पास यह दुर्घटना हुई थी। पीड़ित रोहित कुमार (34) अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर रणबैक्सी चौक से पांवटा साहिब आ रहे थे। आरोप थे कि सड़क पर गलत दिशा से आए एक वाहन (बोलेरो जीप) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। नवीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित को पहले सिविल अस्पताल पांवटा साहिब, फिर यमुनानगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान पांवटा साहिब थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया था। साथ ही, मामले में घायल युवक ने एमएसीटी के तहत दावा याचिका दायर कर मुआवजे की मांग की थी।
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दलील दी गई कि युवक पेट्रोल पंप पर काम करता था और दुर्घटना के बाद से 100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता हो गई है। सुनवाई के दौरान अधिकरण ने साक्ष्यों, एफआईआर और गवाहों के बयान के आधार पर पाया कि दुर्घटना जीप चालक की लापरवाही से हुई। यह भी सामने आया था कि हादसे के समय वाहन कंपनी से बीमित था। अधिकरण ने घायल की आय, इलाज खर्च को ध्यान में रखते हुए मुआवजे को तय किया। आदेश में बीमा कंपनी को 47,68,800 रुपये मुआवजा, 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, याचिका दायर करने की तिथि से अदा करने के निर्देश दिए हैं।
संवाद
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