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Sirmour News: अदालत 2

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जमीन कब्जाने की कोशिश पर कोर्ट सख्त, आरोपियों पर लगी रोक
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- उपमंडल पांवटा साहिब का मामला, जमीन में घुसकर खोदाई करने सहित धमकी देने के लगे हैं आरोप

संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। जमीन पर जबरन कब्जा करने और खुदाई करने की कोशिश के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों पर रोक लगा दी है। सीनियर सिविल जज की अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मामले के अंतिम निर्णय तक प्रतिवादी संबंधित भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
मामले के अनुसार तहसील पांवटा साहिब निवासी सुनील कुमार और राकेश कुमार ने अदालत में आवेदन दायर कर आरोप लगाया था कि वे उक्त भूमि के सह-मालिक हैं और उस पर उनका कब्जा है। 6 जून 2022 को आरोपियों ने जेसीबी मशीन के साथ जमीन में घुसकर खोदाई करने की कोशिश की और उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीणों की मदद से उस समय उन्हें रोका गया, लेकिन आरोपियों की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही थीं।
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अदालत में सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने जमीन पर दखल के आरोपों से इन्कार किया, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकों के कब्जे को स्पष्ट माना गया। अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया मामला आवेदकों के पक्ष में बनता है और यदि रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है। अदालत ने आदेश में कहा कि जब तक मुख्य वाद का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक प्रतिवादी भूमि में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी, कब्जा या छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
संवाद
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