साल 2018 में माजरा थाना का मामला, पुलिस ने 138 ग्राम हेरोइन बरामद करने का किया था दावा
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। एनडीपीएस एक्ट के मामले में अदालत ने तीन युवकों को दोषमुक्त करार दिया है। इसमें हरियाणा के यमुनानगर निवासी अंकित गुप्ता, विक्रम सिंह और जिला कुरुक्षेत्र निवासी सुरेंद्र कुमार शामिल हैं।
यह मामला 16 जनवरी 2018 को माजरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस की टीम रंजीतपुर से कोलर क्षेत्र में गश्त पर थी। मेहतावाला पुल पर नाकेबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल की तलाशी के दौरान आरोपी अंकित गुप्ता और विक्रम सिंह कब्जे से 138 ग्राम हेरोइन (स्मैक) बरामद करने का दावा किया था। बाद में जांच के दौरान मामले में हरियाणा पुलिस की मदद से सुरेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 18 गवाह पेश किए, लेकिन विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कथित तौर पर आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी पर संदेह जताया। साथ ही, सरकारी गवाहों के बयान भी विरोधाभासी पाए गए।