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Sirmour News: 1.525 किलोग्राम चरस के मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना

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सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर की अदालत ने सुनाई सजा
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को काटना होगा दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने 1.525 किलोग्राम चरस के मामले में दोषी चतर सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी सथोर, डाकघर कांटी मशवा, तहसील कमरऊ जिला सिरमौर को 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 28 नवंबर 2019 को एसआईयू टीम जब सतौन में मौजूद थी तो हैड कांस्टेबल राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि चतर सिंह पुत्र जीत सिंह चरस की बिक्री में शामिल है। चरस की बिक्री के सिलसिले में शिलैना के पास दछोई पुल पर आया है। पुलिस टीम दछोई पुल के पास पहुंची तो देखा कि आरोपी अपने हाथ में एक कैरी बैग लेकर जा रहा है। हेड़ कांस्टेबल राकेश कुमार ने चतर सिंह को अपना परिचय दिया तो उसने अपने हाथ में उठाए बैग को मौके पर फेंक दिया और नाले की ओर भागने की कोशिश करने लगा। जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसके दाहिने पैर में चोट लग गई और पुलिस ने उसे काबू कर लिया। उसके कैरी बैग की जांच की गई तो 1.525 किलोग्राम चरस बरामद हुई।
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जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया तथा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(।।)(सी) के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(।।)(ए) के तहत एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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