नाहन (सिरमौर)। अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी अरुण चौहान को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित पक्ष को 70 हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु सिन्हा ने यह फैसला सुनाया। मुआवजे की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला वर्ष 2024 में तहसील राजगढ़ क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने अदालत को बताया कि अरुण चौहान ने उनसे 70 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोपी ने कुछ दिनों में राशि लौटाने का वादा किया था, लेकिन वह भुगतान करने में विफल रहा। इसके बाद उसने 30 अप्रैल 2024 को 70 हजार रुपये का एक चेक जारी किया, जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादृत (बाउंस) कर दिया गया। इस पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। संवाद