नए कानून के खिलाफ पांवटा में निजी बस चालक-परिचालकों की हड़ताल
केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, नए कानून वापस लेने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब(सिरमौर)। केंद्र सरकार की ओर से भारतीय न्याय संहिता-2023 में संशोधन के बाद हिट एंड रन मामले में दोषी चालक को सख्त सजा देने के कानून का विरोध शुरू हो गया है।
सोमवार को निजी बस चालकों-परिचालकों ने हड़ताल रखी। चालक परिचालक पांवटा इकाई ने बस स्टैंड परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। केंद्र से इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई।
हड़ताल से पांवटा साहिब के स्थानीय रूटों और गिरिपार में निजी बसों का आवागमन बंद रहने से लोगों को काफी दिक्कतें पेश आईं।
पांवटा साहिब निजी बस चालक-परिचालक संघ प्रधान टेक चंद राजपूत, राजेश ठाकुर, अनिल ठाकुर, विजेंद्र सिंह, रजत सिंह, नवजोत सिंह, पिंकू, सुरजीत सिंह व मनोज राणा ने बताया कि इतना सख्त कानून के खिलाफ हड़ताल की जा रही है।
भारतीय न्याय संहिता-2023 में संशोधन के बाद हिट एंड रन मामले में दोषी चालक को दस साल कैद और पांच लाख जुर्माने का प्रावधान नए कानून में होगा। जबकि बस चालक और परिचालक का कार्य अधिकतर बेहद निर्धन या मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग किसी तरह अपने परिवार के गुजर बसर को करते हैं।
किसी भी वाहन का चालक हादसा जानबूझ कर नहीं करता। हादसा किसी से भी हो सकता है। इस कानून को लागू किया गया तो ऐसे मामले में चालक का पूरा परिवार भी बुरी तरह से बिखर जाएगा। चालक परिचालक संघ प्रधान टेक चंद राजपूत ने कहा इतने सख्त कानून के खिलाफ हड़ताल जारी रहेगी। केंद्र सरकार इस हिट एंड रन कानून को पूर्व की तरह रखें। मांग पूरी नहीं होने तक बेमियादी हड़ताल जारी रहेगी।
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