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Sirmour News: दोस्ताना ऋण लेना पड़ा भारी, चेक बाउंस में दोषी को एक साल कैद

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न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कपूर ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने चेक बाउंस मामले में तहसील शिलाई निवासी दौलत राम को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, पीड़ित पक्ष को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कपूर आदेश दिए कि मुआवजा न देने की स्थिति में दोषी को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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यह मामला साल 2022 को तहसील शिलाई क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता इंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि सितंबर में दौलत राम ने घरेलू जरूरतों के लिए 3,00,000 रुपये उधार लिए थे। उसने मार्च 2023 तक उधार राशि चुकाने का वचन दिया था। आरोपी देनदारी का भुगतान करने में विफल रहा। उसने 17 जुलाई 2023 को 3 लाख रुपये की राशि का एक चेक जारी किया। बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण यह बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस देने के बावजूद आरोपी ने न तो रकम लौटाई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसले में कहा कि आरोपी अपना पक्ष साबित करने में असफल रहा।
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