नाहन। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला वर्ष 2018 में माजरा थाना में दर्ज किया गया था।
9 जून की रात पुलिस की एसआईयू टीम मिश्रवाला क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान ढाबे के सामने खड़े पांवटा साहिब निवासी इस्लाम की तलाशी ली। इस दौरान पैकेट में 200 ग्राम गांजा बरामद होने का दावा किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।
अदालत ने पुलिस अधिकारियों के बयानों और साक्ष्यों का परीक्षण किया तो घटनास्थल, समय तथा मौके पर हुई गतिविधियों को लेकर कई विरोधाभास सामने आए। मामले की जांच में किसी स्वतंत्र गवाह को भी शामिल नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों का लाभ देते हुए अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। संवाद