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रोनहाट में पार्किंग चिन्हित, जाम से मिलेगी निजात

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शिलाई (सिरमौर)। रोनहाट में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से उपायुक्त सिरमौर ने पार्किंग प्रतिबंधित क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। एंबुलेंस सेवा व बसों के आवागमन संबंधी परेशानी और जाम की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
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लिहाजा उपतहसील रोनहाट से लेकर रास्त सड़क तक वाहनों की पार्किंग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। अब रोनहाट बस स्टैंड में बसों के अलावा किसी भी अन्य वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं होेगी। वाहनों की पार्किंग के लिए रास्त सड़क पर एक तरफ व तहसील से मंदिर की तरफ भी एक ओर वाहनों को पार्क करने की अनुमति प्रदान की गई है।
बाजार में सामान लोड व अनलोड करने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक व दोपहर 3 बजे के बाद ही बाजार में वाहनों से सामान को उतारने व चढ़ाने की अनुमति दी गई है। लिहाजा अब यातायात नियमों को ठेंगा दिखाने वाले वाहन चालकों व वाहन मालिकों पर कानूनन शिकंजा कसना आसान हो जाएगा।
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उधर, रोनहाट पुलिस चौकी प्रभारी दलीप सिंह राठौर ने अधिसूचना की पुष्टि की है। बताया कि ये निर्णय आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए लिया गया है। अब बाजार में जाम की स्थिति नहीं रहेगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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