अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। राजकीय महाविद्यालय पांवटा के सभागार में महिला उत्पीड़न, निवारण, निषेध एवं निदान अधिनियम-2013 की जानकारी दी गई। पीड़ित कैसे इसकी शिकायत कर सकती है। समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने व ऐसी घटनाओं को रोकने के बारे में कार्यक्रम के दौरान पूरी जानकारी दी।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य पांवटा कॉलेज डॉ. केवी सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान इस विषय पर प्रो. विम्मी रानी का व्याख्यान हुआ जिसमें यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं पर जैसे यौन उत्पीड़न क्या होता है? इसे कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए कानूनी प्रावधानों पर विशेष रुप से प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि उत्पीड़क कैसे शिकायत कर सकती है। किन कानूनी पहलुओं के मद्देनजर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत कर सकती है। भूगोल विभागाध्यक्ष प्रो. विम्मी रानी ने विस्तार से यौन उत्पीड़न को रोकने पर भी बताया। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉ. केवी सिंह, महिला प्राध्यापक, स्टाफ सदस्य व कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया।