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पीएनबी को कोर्ट से बड़ी राहत : उधारकर्ता और गारंटर से 2.01 लाख रुपये वसूलने के आदेश

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ट्रायल कोर्ट ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वसूली का दावा किया मंजूर
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण मामले में उधारकर्ता महिंदर सिंह और उसके गारंटर ओम प्रकाश को संयुक्त रूप से 2,01,947 रुपये की राशि ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। ट्रायल कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह भी निर्देश दिया हैं कि ब्याज की गणना वाद दायर करने की तिथि से भुगतान होने तक होगी।
यह मामला वर्ष 2017 को पंजाब नेशनल बैंक की पराडा शाखा का है। बैंक के मुताबिक तहसील पच्छाद निवासी महिंदर सिंह ने 2.20 लाख रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लिया था। बैंक का आरोप था कि कई बार नोटिस भेजने के बावजूद ऋण की अदायगी नहीं की गई। इसके बाद बैंक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान बैंक ने ऋण आवेदन, गारंटी डीड सहित कई अन्य दस्तावेज अदालत में पेश किए।
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अदालत ने पाया कि ऋण लेना और बकाया राशि का भुगतान न करना दस्तावेजों एवं साक्ष्यों से सिद्ध होता है। वहीं, प्रतिवादी अपने बचाव में कोई प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश उपासना शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक की ओर से 9 प्रतिशत ब्याज की मांग उचित रूप से सिद्ध नहीं हो सकी, क्योंकि स्वीकृति पत्र में 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का ही उल्लेख था। अंतिम आदेश में अदालत ने बैंक का वसूली दावा स्वीकार करते हुए उधारकर्ता और गारंटर को संयुक्त रूप से 2,01,947 रुपये, वाद व्यय तथा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया।
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