फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

खाद्य आपूर्ति विभाग ने वसूला 25 हजार रुपये जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
पांवटा साहिब में खाद्य आपूर्ति विभाग का
विज्ञापन

छापा, 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला
दो दिन में पांवटा साहिव की 55 से अधिक दुकानों का निरीक्षण
प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर की कार्रवाई, दुकानदारों में हड़कंप
अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की टीम ने पांवटा साहिब के कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों का निरीक्षण किया। विभाग के निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने पॉलिथीन रखने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की और 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार विभाग ने लंबे समय से मिल रही शिकायतों को बाद यह कार्रवाई की है। दो दिन में विभाग पांवटा साहिब में 55 दुकानों से अधिक का निरीक्षण कर चुका है। विभाग कूड़ा कचरा अधिनियम के तहत पॉलिथीन रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुटा है। खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक श्याम भाटिया ने कहा कि कुछ समय से दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्लास्टिक थैली और बैग इस्तेमाल होने की शिकायतें मिल रही थीं। दो दिन के भीतर पांवटा और आसपास के क्षेत्रों की दर्जनों दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और दुकानदारों के खिलाफ कूड़ा कचरा अधिनियम-1995 के तहत कार्रवाई कर 25 हजार जुर्माना राशि वसूली गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। सरकार ने अधिसूचना जारी कर सभी दुकानदारों, थोक विक्रेताओं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मंदिर परिसर, औद्योगिक संस्थानों में प्लास्टिक, पॉलिथीन और थर्मोकोल ग्लास-प्लेट्स पर प्रतिबंध लगाया है। उल्लेखनीय है कि उपमंडल पांवटा साहिब में कई दुकानदार और सब्जी विक्रेता प्लास्टिक से बने लिफाफे का इस्तेमाल कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ दुकानदार खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं को प्लास्टिक युक्त बैग थमा रहे हैं। हिमाचल में प्लास्टिक युक्त बैग पर पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। फिर भी बाहरी राज्यों से गुपचुप ढंग से इसे यहां पहुंचाया जा रहा है। पड़ोसी राज्यों से आने वाली सब्जियां भी प्लास्टिक के लिफाफे में पैक होकर यहां पहुंच रही हैं। उधर, विभाग के निरीक्षक श्याम भाटिया ने बताया कि दो दिन में 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें