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गली-सड़ी सब्जियां बेचने पर होगी कार्रवाई

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अमर उजाला ब्यूरो
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नाहन (सिरमौर)। आगामी गर्मी तथा बरसात के मौसम में हैजा, आंत्रशोथ, डायरिया इत्यादि जल जनित बीमारियों के फैलने की आशंकाओं को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सिरमौर ललित जैन ने
होटल-ढाबों पर परोसे जाने वाले बासी भोजन, सड़ी-गली, बिना ढकी सब्जियों और फलों की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है। यह फैसला महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत लिया गया है।
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अधिसूचना के मुताबिक जिले में मिठाई, मीट, मछली, चाट, बिस्कुट और दूध सहित सभी कोल्ड ड्रिंक तब तक नहीं बेचे जा सकेंगे, जब तक उन्हें धूल और मक्खियों से सुरक्षित न किया गया हो। खाद्य पदार्थों को धूल और मक्खियों से बचाने के लिए जालीदार कपड़े या शीशे में ढक कर रखना आवश्यक है। पानी से निर्मित की जाने वाली आइसक्रीम, आइसकैंडी वैक्टीरियोलॉजिस्ट के प्रमाण पत्र के बिना नहीं बेचे जा सकेंगे। जिला दंडाधिकारी ने आदेश में जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, शहरी तथा ग्रामीण अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों के सेनेटरी निरीक्षकों को ऐसे स्थानों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है जहां इस प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं और उनका भंडारण किया जाता है। उपायुक्त ने अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर निरीक्षण करने तथा अव्यवस्था पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। आदेशों के अनुसार आगामी बरसात के दिनों में सरकारी और गैर सरकारी जल भंडारण टैंकों के अतिरिक्त बावड़ियों की सफाई तथा क्लोरीनेशन करने के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
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