पांवटा साहिब (सिरमौर)। एसीजेएम पांवटा कोर्ट नंबर-1 की अदालत ने सड़क हादसे के मामले में सजा सुनाई है। 20 जनवरी 2011 को रामपुरघाट के समीप ट्रैक्टर ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। हादसे में घायल व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। एसीजेएम पांवटा अदालत संख्या-1 की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने इन मामले में ट्रैक्टर चालक को तीन महीने की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी पांवटा राजेंद्र कुमार शर्मा ने इस मामले की पैरवी की। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी 2011 को दोपहर करीब 3.30 बजे बजे हादसा हुआ था। इसमें रामपुरघाट में सोमपाल के मकान के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर (एचआर-01 टी 4430) ने राहगीर को जोरदार टक्कर मारी थी। हादसे में राहगीर रामपुरघाट पांवटा निवासी विजय उर्फ बंटी पुत्र गुरदास की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले की आरोपी चालक उत्तर प्रदेश के जिला
सहारनपुर तहसील और ग्राम चौरा मंडी निवासी मोनू कुमार पुत्र नकली राम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने आईपीसी की धारा-279 में आरोपी को 500 रुपये जुर्माना, मोटर वाहन नियम की धारा-181 के तहत 500 रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा-304 के तहत 3 माह की सजा और जुर्माना किया है। एडीए ने कहा कि इस मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में ट्रैक्टर चालक को प्रत्येक धारा में एक-एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।