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Sirmour News: 1.06 लाख रुपये वसूली का दावा मंजूर, किसान को ब्याज समेत भुगतान के आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी
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नाहन (सिरमौर)। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से दायर ऋण वसूली वाद में बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उधारकर्ता बंशी राम को 1,06,198 रुपये का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस राशि पर 20 अक्तूबर 2023 से अदायगी तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा वाद व्यय भी देने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला साल 2018 में एसबीआई बनाम बंशी राम के बीच का है। अदालत में बैंक ने बताया कि अगस्त महीने में बंशी राम ने एक लाख रुपये का कैश क्रेडिट ऋण लिया था। कुछ किस्तें जमा करने के बाद उसने भुगतान बंद कर दिया। बैंक की ओर से कई बार राशि जमा कराने के लिए कहा गया और कानूनी नोटिस भी भेजा गया, लेकिन बकाया जमा नहीं कराया गया। इसके बाद बैंक ने वसूली का दीवानी वाद दायर किया।
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वहीं, प्रतिवादी ने अदालत में ब्याज दर पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए थे और मुकदमा समय-सीमा से बाहर है। हालांकि, वह अपने दावों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
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सुनवाई के दौरान सिविल जज विकास कपूर की अदालत ने माना कि ऋण संबंधी दस्तावेज विधिवत निष्पादित किए गए थे और बैंक ने बकाया राशि का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया। अदालत ने यह भी कहा कि 23 जून 2021 को की गई अंतिम आंशिक भुगतान के कारण वाद समय-सीमा के भीतर दायर हुआ है। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने बैंक का दावा स्वीकार करते हुए बंशी राम को 1,06,198 रुपये की मूल बकाया राशि, उस पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा मुकदमे का खर्च अदा करने का आदेश दिया।-
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