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हिमाचल: शहरी निकायों के पेंशनरों की 15 दिन में तय होगी संशोधित पेंशन, विभाग निदेशक ने दिए आदेश

Tue, 03 Nov 2026 07:33 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

शहरी विकास विभाग के सचिव अमरजीत सिंह ने मंगलवार को निदेशक को त्वरित निपटारे के कड़े आदेश दिए। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में सचिव अमरजीत सिंह से मुलाकात की। 
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पेंशनरों की संशोधित पेंशन अब 15 दिन में तय होगी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के 76 शहरी निकायों के करीब 2300 पेंशनरों की संशोधित पेंशन अब 15 दिन में तय होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव अमरजीत सिंह ने मंगलवार को निदेशक को त्वरित निपटारे के कड़े आदेश दिए। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में सचिव अमरजीत सिंह से मुलाकात की। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा की अगुवाई में 15 सदस्यीय दल ने ज्ञापन सौंपा।

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इस बैठक के दौरान शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉ. नीरज कुमार भी मौजूद रहे। वर्मा ने बताया कि जून 2026 की कैबिनेट बैठक में संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन की मंजूरी मिली थी। इसके तहत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से वित्तीय लाभ दिया जाना तय हुआ था। इस पूरे खर्च का वहन संबंधित निकायों को अपने संसाधनों से ही करना होगा।

राज्य में अब तक पेंशनरों को 1 जनवरी 2006 के वेतनमान के आधार पर पेंशन मिल रही थी। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 8 नगर निगम, 29 नगर परिषद और 39 नगर पंचायतें संचालित हैं। निदेशक ने बताया कि कर्मचारियों की कमी से चार माह में केवल 80 मामले स्वीकृत हो सके। अब उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को शेष सभी मामलों को 15 दिन में निपटाने के निर्देश दिए। अगले वर्ष 16वें वित्त आयोग के लागू होने पर तय नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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