राज्य सरकार ने चालू शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को सत्रवार पुनर्रोजगार देने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले से स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा समेत विभिन्न शैक्षणिक विभागों में कार्यरत शिक्षकों को लाभ होगा। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान सामान्य सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब सत्र के अंत तक अपनी सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस फैसले से संस्थानों को सत्र के मध्य में शिक्षकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं, इससे छात्रों की शिक्षा और शैक्षणिक योजना बाधित भी नहीं होगी। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अधिसूचना की तिथि 27 अगस्त 2025 और उनके संबंधित शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से पहले वाले महीने के अंतिम दिन के बीच होनी है, उन्हें स्वतः ही पुनर्रोजगार मिल जाएगा।
इस अवधि के दौरान इन शिक्षकों को एक निश्चित पारिश्रमिक मिलेगा, जिसकी गणना उनके अंतिम वेतन और उन्हें प्राप्त पूर्ण पेंशन के बीच के अंतर के रूप में की जाएगी। ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, अंतिम सामान्य भविष्य निधि और पेंशन कम्यूटेशन जैसे सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सत्रवार पुनर्रोजगार अवधि पूरी होने के बाद किया जाएगा। हालांकि नियमित मासिक पेंशन, सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू हो जाएगी।