अदालत ने कार के मालिक को मुआवजा देने के दिए निर्देश
साल 2021 में कोयल में खाई में कार गिरने से गई थी युवक की जान
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल-द्वितीय किन्नौर ने पांच साल पुराने सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिजनों को 14.30 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल ने दुर्घटनाग्रस्त हुई कार के मालिक को यह मुआवजा राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है।
अदालत में दायर याचिका के अनुसार रवि निवासी गांव लोहाराला, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू, 31 मार्च 2021 की रात को मारुति ऑल्टो कार में कोयल से दत्तनगर जा रहा था। कोयल के पास कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में रवि कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। दुर्घटना कार चालक की लापरवाही के कारण हुई। याचिका में यह भी कहा गया कि मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और सभी स्रोतों से 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय अर्जित कर रहा था।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि वे मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी और आश्रित हैं, इसलिए प्रतिवादी को याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक वसूली तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया जाए।
मामले में कार के चालक को प्रतिवादी बनाया गया। प्रारंभ में उसे नोटिस भेजा गया, जिस पर उसने अपने वकील के माध्यम से याचिका का विरोध किया, लेकिन बाद में वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही की। साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता अपना दावा साबित करने में सफल रहे हैं। प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के कारण याचिकाकर्ताओं के साक्ष्य चुनौती रहित रहे। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रणय सेठी मामले में निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को 14,30,800 रुपये का मुआवजा याचिका दायर करने की तिथि से लेकर राशि की वसूली तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करेगा।