दोषी को 1.05 रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या एक रोहड़ू ने चेक बाउंस के दोषी को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 1.05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मामले का शिकायतकर्ता रजनीश सेब उत्पाद है। आरोपी तिलक राज फलों और सब्जियों का कमीशन एजेंट है। वर्ष 2022 में आरोपी ने शिकायतकर्ता को अपने सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले पैक किए गए सेब के बक्से बिक्री के लिए उसकी दुकान पर भेजने का प्रलोभन दिया। आरोपी ने आश्वासन दिया कि सर्वोत्तम दरें प्रदान की जाएंगी। इस आश्वासन के आधार पर, शिकायतकर्ता ने अपने सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले पैक किए गए सेब के बक्से बिक्री के लिए आरोपी की दुकान पर भेजे। आरोपी ने उक्त बक्से प्राप्त किए और उन्हें बेच दिया। आरोपी ने सितंबर 2022 को एक लाख रुपये की राशि का चेक शिकायतकर्ता को दिया, जो बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन फिर भी उसने भुगतान नहीं किया। इसके बाद यह शिकायत की गई। अदालत ने निर्णय दिया है कि शिकायतकर्ता ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि विवादित चेक एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया था। निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में, आरोपी को एनआई एक्ट के तहत दोषी ठहराया जाता है। दोषी को छह महीने की साधारण कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही दोषी को 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया जाता है। यदि जुर्माना/मुआवज़े की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो दोषी को एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।