रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) की अदालत ने शराब तस्करी के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हेतराम पुत्र स्व. बेसर दास को पुलिस ने 80 शराब की पेटियों के साथ पकड़ा गया था।
फैसले की जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 19 मार्च 2014 को पुलिस पार्टी सैंज चौक पर नाके पर मौजूद थी। इस दौरान लुहरी की तरफ से एक एप्लाइड फॉर गाड़ी तेजी से आई, जिसे रुकने का इशारा दिया गया लेकिन चालक गाड़ी को भगाकर बिथल की ओर ले गया। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन चालक गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा करके अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 80 पेटी शराब बरामद किया गया।
यह गाड़ी हेतराम की थी और उस दिन भी उसके द्वारा ही शराब ले जाना पाया गया। अदालत ने उसे दोषी सिद्ध होने पर तीन वर्ष का सशक्त कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सूरज मोहिनी ने की गई।