रामपुर बुशहर। चरस रखने के दोषी को बुधवार को अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर धनी राम निवासी गांव बुच्छैर, डाकघर जांओ, तहसील आनी, जिला कुल्लू को यह सजा सुनाई है। उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि नौ दिसंबर 2021 को मुख्य आरक्षी अनुपम कुमार पुलिस दल के साथ आनी के शमशर में गश्त और नाकाबंदी कर रहे थे।
इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम धनी राम सामंसर गांव के पास किसी व्यक्ति को चरस बेचेगा। वह अपने गांव बुच्छैर से पैदल नैंडी गाड की तरफ आएगा। इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को पकड़ा, जिसने अपने बांए कंधे पर एक पिट्ठे बैग लटका रखा था। जैसे ही वह व्यक्ति नाले के पास पहुंचा तो पुलिस पार्टी ने उसे काबू किया।
इसके बाद पुलिस ने गवाहों के सामने पीठू बैग को खोलकर तलाशी ली तो उसके भीतर बतीनुमा काले रंग का ठोस पदार्थ (चरस) बरामद हुआ जो तोलने पर कुल दो किलो 527 ग्राम पाया गया। अदालत में कुल 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी धनी राम को चरस रखने और बेचने का आरोपी पाया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।