अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चिड़गांव में 5.5 किलोग्राम चरस बरामदगी के मामले में अदालत ने दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने उत्तरकाशी निवासी सोहन दास को दोषी ठहराया। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सोहन दास को तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 24 अक्तूबर 2024 को पुलिस थाना चिड़गांव में दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने सोहन दास के कब्जे से 5.5 किलोग्राम चरस बरामद की थी। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत की गई थी। जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पुख्ता साक्ष्य पेश किए। इन्हीं साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने सोहन दास को दोषी करार दिया।
एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि जिला पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने इस संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस नीति के तहत कई प्रभावी कार्रवाई की जा चुकी हैं। यह सजा पुलिस के अभियान की सफलता को दर्शाती है। पुलिस का लक्ष्य जिले को मादक पदार्थ मुक्त बनाना है।