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Rampur Bushahar News: निरमंड में पार्किंग का विकल्प तलाश किए जाए, मुख्य बाजार में नहीं होगी वाहनों की आवाजाही

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निरमंड में एसडीएम ने बैठक कर यातायात प्रबंधन बारे दिए निर्देश। स्रोत : प्रशासन
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इंपैक्ट : नियम तोड़ने पर होगी एमवी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, 20 हजार जुर्माना लगेगा
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अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आया उपमंडल प्रशासन

प्रशासन ने 13 वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान किया चिह्नित

पीएनबी बैंक के नीचे मुख्य सड़क पर दो पहिया वाहन होंगे पार्क

राकेश बिनी शर्मा

निरमंड (कुल्लू)। 32 पंचायतों के मुख्यालय निरमंड में जल्द ही पार्किंग का विकल्प तलाश किया जाएगा। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि निरमंड बस अड्डे से लेकर मुख्य बाजार में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। नियमों की अवहेलना पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, कस्बे में प्रशासन ने 13 वाहनों को पार्क करने के लिए स्थान चिह्नित किया है। दोपहिया वाहनों को पार्क करने के लिए पीएनबी बैंक के ठीक नीचे मुख्य सड़क के किनारे जगह का चयन किया है। अखबार में पार्किंग का पंगा विशेष अभियान के तहत निरमंड में यातायात की समस्याओं को लेकर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद उपमंडल प्रशासन हरकत में आया और शुक्रवार को बैठक की। निरमंड के एसडीएम मनमोहन सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए यातायात व्यवस्था को लेकर विभागों के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के साथ चर्चा की। बैठक में उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग पर कस्बे में पार्किंग और नो पार्किंग जोन निर्धारित किए गए हैं। नगर पंचायत और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी से नियमों को लागू करने में कठिनाई आ रही थी। इस कारण पूरे कस्बे में अव्यवस्थित पार्किंग से जाम की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोग और पंचायतों से उपमंडल मुख्यालय पहुंचने वाले ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने 13 छोटी निजी गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं। बैठक में निर्णय लिया है कि बस अड्डा निरमंड के यू टर्न से लेकर अस्पताल तक सड़क के किनारे कोई भी वाहन पार्क नहीं होगा। मुख्य बाजार निरमंड में सुबह से लेकर शाम तक वाहनों को ले जाने पर मनाही रहेगी। एसडीएम ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और नियमों के उल्लघंन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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निरमंड कस्बे में पार्किंग, नो पार्किंग और नो एंट्री क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं। इसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। कस्बे में 13 गाड़ियों की पार्किंग चिह्नित की गई है। चिह्नित पार्किंग क्षेत्र के आदेशों को लागू करना नगर पंचायत की जिम्मेदारी है। पार्किंग निर्माण को लेकर जल्द ही विकल्प तलाशे जाएंगे।-मनमोहन सिंह, एसडीएम

निरमंड में एसडीएम ने बैठक कर यातायात प्रबंधन बारे दिए निर्देश। स्रोत : प्रशासन

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