रोहड़ू। शिमला के संजौली बाजार की तर्ज पर रोहड़ू के अपर बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुबह और शाम के समया गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। इसके लिए एसडीएम रोहड़ू ने आदेश जारी कर दिए हैं। नियमों की अवहेलना करने वालों पर 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
अपर बाजार रोहड़ू में सुबह 8:30 से 10:00 बजे तक वाहनों की आवाजाही पुरी तरह से बंद रहेगी। शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक वाहनों की आवाजाही मार्ग पर नहीं होगी। अपर बाजार में चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है।
इस दौरान स्कूली बच्चों सहित आम आदमी का मार्ग पर अधिक जमावड़ा रहता है। ऐसे में कोई सड़क दुर्घटना न हो, इसके लिए वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों को तोड़ने वालों पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए पुलिस के अतिरिक्त नगर परिषद रोहड़ू का कार्यकारी अधिकारी भी अधिकृत है। इस दौरान मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए बैरियर लगाए जाएंगे। इस दौरान आपातकालीन वाहन एंबुलेंस और दमकल वाहन नहीं रोके जाएंगे।
एसडीएम रोहड़ू सनी शर्मा ने बताया कि अपर बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुबह और शाम वाहनों की आवाजाही बंद की जाएगी। नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में ला जाएगी।