हरियाणा के आरोपी पर कई थानों में चिट्टा तस्करी के मामले हैं दर्ज
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विशेष न्यायाधीश-II किन्नौर डिवीजन की अदालत में लगाई थी अर्जी
संवाद न्यूज एजेसी
रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित विशेष न्यायाधीश-II किन्नौर डिवीजन की अदालत ने चिट्टा तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हरियाणा के इस आरोपी पर कई थानों में चिट्टा तस्करी के आरोप में मामले में दर्ज हैं।
आरोपी विजय बिहारी उर्फ डेविड निवासी गांव बाबियाल जिला अंबाला हरियाणा ने जमानत अर्जी अदालत में दायर की थी। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया और बताया कि 24 जनवरी की रात को पुलिस दल ने कुमारसैन के देथल में कार को रोका। कार सवार कुलदीप, सोनू और दीपक के कब्जे से 10.92 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
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जांच में पता चला कि आरोपी कुलदीप ने चिट्टा जीरकपुर में विजय बिहारी से 25 हजार रुपये में खरीदा था। विजय बिहारी को ठियोग पुलिस ने पहले ही एनडीपीएस के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कुमारसैन थाना पुलिस ने ठियोग पुलिस से हिरासत स्थानांतरित करवाकर विजय बिहारी को भी गिरफ्तार किया। अ
भियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से जमानत अर्जी का इस आधार पर विरोध किया है कि आवेदक दूसरे राज्य का निवासी होने के कारण भाग सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध करेगा और जांच में बाधा डाल सकता है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही ठियोग और रामपुर थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज हैं। अदालत ने निर्णय दिया कि आरोपी पर गंभीर और संगीन आरोप हैं। अपराध की गंभीरता और व्यापक जनहित को देखते हुए, इस अदालत की राय है कि यह आवेदक को जमानत देने का उचित चरण नहीं है।