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किन्नौर जिला में उपायुक्त ने निधारित किए खाद्य पदार्थो के भाव

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रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिला दंडाधिकारी गोपाल चंद ने जिले के ऐसे ढाबे जो पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनमें बिकने वाले खाद्य पदार्थों के अधिकतम भाव तय कर दिए हैं। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। ढाबों में परोसे जाने वाले खाने जिसमें चावल चपाती के साथ दाल, सब्जी और कड़ी शामिल है, यह डाइट 70 रुपये में मिलेगी। जबकि हाफ डाइट का दाम 40 रुपये निर्धारित किया गया है। चपाती तवा 5 रुपये जबकि तंदूरी चपाती 7 रुपये में बिकेगी। दाल मक्खनी 60 रुपये, दाल फ्राइड 50, रायता 25 और स्टफड परांठा की कीमत 20 रुपये तय की गई है।
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चना-पूरी सब्जी और दही के साथ 50 रुपये और पालक मटर शाही पनीर प्रति पलेट 70 रुपये निर्धारित की गई है। बकरे और भेडू मांस 430 रुपये किलो, सुअर का मांस 230, चिकन डेस्ड 190, बायलर पेरेंट डेस्ड 200 रुपये प्रति किलो, फ्राइड फिश 300 रुपये जबकि बिना तली मछली 200 रुपये और चिकन पकौड़ा का दाम 300 रुपये किलोग्राम तय किया गया है। पका मीट 200 ग्राम के पांच पीस के साथ प्रति पलेट 110 रुपये और चिकन प्रति पलेट 90 रुपये तय की गई है। दो समोसा चना सहित 40 रुपये, एक समोसा 10 रुपये, चाय प्रति कप 10 रुपये, वेज चौमिन फुल पलेट 70 रुपये, हाफ 35 रुपये, वेज थुप्पा 70 रुपये, नान वेज चौमिन 80 रुपये, नान वेज थुप्पा 80 रुपये दाम तय किया गया है। दूध प्रति लीटर 45 रुपये, उबला दूध 50 रुपये किलो, स्थानीय पनीर 280 रुपये किलो ग्राम, जबकि दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम बिकेगी।
डीसी ने बताया कि डीलर और दुकानदार को प्रत्येक उपभोक्ता को कैश मेमो जारी करना होगा। दुकानदार को अपने व्यापारिक परिसर में देव नागरी लिपि से लिखी मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। यह कीमतें अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद एक महीने तक लागू रहेगी।
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