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बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचे तो होगा पांच हजार तक जुर्माना

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सांगला(किन्नौर)। कोरोना काल में किन्नौर पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमर कसी है। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी किए गए नियमों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना, जबकि आठ दिन हवालात में रखने का प्रावधान है।
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गौर हो कि किन्नौर पुलिस ने मार्च माह से अब तक 11 हजार 224 वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए 24 लाख 77 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को लेकर जारी मास्क पहने के निर्देश की अवहेलना करने पर 60 लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वाले 13 लोगों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए 36 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला है। यही नहीं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 874 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 85 हजार 400 रुपये जुर्माना किया है।
एसपी किन्नौर एसआर राणा ने बताया कि कोरोना संकट काल में सरकार ने प्रदेश में अनलॉक प्रक्रिया के तहत लोगों को कुछ हद तक राहत दी है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी नैतिक जिम्मेवारी को भूल कर मास्क न लगाने, सामाजिक दूरी रखने पर ध्यान नहीं दे रहे और अनजाने में अपने और समाज के लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 सेक्शन 111 और 115 के कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए बिना मास्क लगाकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ 500 से 5000 तक जुर्माना और आठ दिन का कारावास भी काटना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि जिले के पुलिस थाना भावानगर, टापरी, सांगला, रिकांगपिओ, मूरंग और पूह, पुलिस चौकियों और 9 पुलिस बैरियरों पर तैनात पुलिस कर्मियों को नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जिले के लोगों से सरकार द्वारा जारी नियमों की पालना करने का आह्वान किया है।
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