अदालत ने दोषी को 1.05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर-1 रोहड़ू ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को आठ माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
व्यवसायी विजय कुमार ने बताया कि आरोपी जितेंद्र उनके परिचित थे। आरोपी ने सितंबर 2021 में शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये उधार लिए। शिकायतकर्ता ने भरोसे के आधार पर आरोपी को यह राशि दे दी। कुछ समय बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी से उधार दी गई राशि वापस करने का आग्रह किया। इसके बाद आरोपी ने देनदारी चुकाने के लिए शिकायतकर्ता के पक्ष में एक लाख रुपये का चेक जारी किया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी की ओर से न तो कोई जवाब दिया गया और न ही चेक की राशि का भुगतान किया गया। इसके चलते शिकायतकर्ता ने अदालत में मामला दर्ज करवाया।
आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आठ माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 1.05 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए। यह राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।