दोषी बस चालक को एक साल की कैद, जुर्माना
अतिरिक्त सीजेएम रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त सीजेएम रामपुर रमनीक शर्मा की अदालत ने मंगलवार को आरोपी बस चालक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। वहीं भादंसं की धारा 279 के तहत तीन माह की सजा और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 196 के तहत 600 रुपये का जुर्माना किया है।
जानकारी के अनुसार 14 अक्तूबर 2013 को राणा प्राइवेट बस देलठ रूट पर थी। बस जैसे ही देलठ बस स्टेंड पहुंची तो बस के चालक रोजर बिन्नी, पुत्र सुंदर सिंह, गांव नीरथ जब बस मोड़ रहा था उस समय बस के पीछे खड़ा एक व्यक्ति संजीव कुमार बस से टकरा गया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी रामपुर के खनेरी अस्पताल में मौत हो गई।
संजीव की मौत के मामले में राम दयाल, निवासी देलठ ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसकी जांच पहले पुलिस ने की। मामला कोर्ट में चला, जिसमें तमाम गवाहों के बयानों को कलमबंद करने के बाद छह वर्ष बाद इस मामले का फैसला सुनाया। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक उप जिला न्यायवादी सूरज मोहिनी नेगी ने की।