रामपुर बुशहर। रोहड़ू में 2021 के एक सड़क दुर्घटना मामले में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दुर्घटना के समय आरोपी ही वाहन चला रहा था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोपी अभिषेक पर लापरवाही से वाहन चलाने और शराब के नशे में होने का आरोप लगाया था। दुर्घटना 11 अप्रैल 2021 को चापोटी कैंची के पास हुई थी। इसमें एक पिकअप वाहन सड़क से 30 फीट नीचे गिरकर पलट गया था। इसके आरोपी सहित तीन लोग घायल हुए थे। जांच में आरोपी के रक्त के नमूने में 293.05 मिलीग्राम फीसदी शराब पाई गई थी। हालांकि, अदालत ने पाया कि केवल शराब की उपस्थिति से यह साबित नहीं होता कि वह चालक था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि दुर्घटना के समय अभिषेक ही वाहन चला रहा था। गवाहों के बयान विरोधाभासी थे और कई गवाह अपने पूर्व के बयानों से मुकर गए। शिकायतकर्ता भी अपने बयान से पलट गया और उसने तेज गति या लापरवाही से गाड़ी चलाने से इन्कार किया।
अदालत ने दुर्घटना के लिए सड़क की स्थिति को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना। कई गवाहों ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर सड़क संकीर्ण और एकल मार्ग थी। बचाव पक्ष के तर्क को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि दुर्घटना सड़क की खराब स्थिति के कारण भी हो सकती है।