रामपुर बुशहर। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार आरोपी को रोहड़ू की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपी को 30 अक्तूबर 2025 को 12.42 ग्राम हेरोइन और 63,690 रुपये नकदी के साथ पकड़ा गया था। विशेष न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया।
आरोपी नीलम को जुब्बल पुलिस ने पुराना जुब्बल से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज हुआ था। वह गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में था। इस मामले में उसकी सह-आरोपी को प्रदेश उच्च न्यायालय पहले ही जमानत दे चुका है। नीलम ने अपनी याचिका में जांच पूरी होने का तर्क दिया था। उसने कहा था कि उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में जांच पूरी होने की बात कही। मुकदमा अब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर है। अदालत ने कहा कि आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। रिकॉर्ड में गवाहों को प्रभावित करने का सबूत नहीं है। केवल आशंका पर उसकी स्वतंत्रता कम नहीं की जा सकती। जमानत की शर्तों में गवाहों को प्रभावित न करना शामिल है। उसे हर सुनवाई पर अदालत में पेश होना होगा। शर्तों के उल्लंघन पर अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।