रामपुर बुशहर। नगर परिषद रामपुर के लिए 10 जनवरी को मतदान प्रक्रिया सुबह 8 से शाम 4 बजे तक चलेगी। नप चुनाव को लेकर चला प्रचार शुक्रवार शाम चार बजे थम गया। इसके बाद चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी को केवल डोर-टू-डोर प्रचार करने की अनुमति रहेगी। स्थानीय प्रशासन ने नप क्षेत्र में शनिवार और रविवार को शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नगर परिषद रामपुर के चुनाव को लेकर मतदान का दिन नजदीक आ गया है। इस बार नगर परिषद के नौ वार्डों से कुल 21 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न मिलने के बाद वे प्रचार में डट गए थे। शुक्रवार शाम चार बजे प्रचार की अवधि समाप्त हो गई। अब प्रत्याशी केवल घर-द्वार जाकर अपना प्रचार कर सकते हैं। रविवार, 10 जनवरी को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नौ वार्डों के लिए 9 मतदान केंद्रों का चयन पूर्व में कर लिया गया है। शनिवार को पोलिंग पार्टियां चुनाव सामग्री के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगी। नौ वार्डों से चुनाव मैदान में उतरे 21 प्रत्याशियों का भविष्य नगर परिषद के 4700 मतदाता तय करेंगे। 10 जनवरी को मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों के परिणाम पद्म वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के सभागार में घोषित किए जाएंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि शुक्रवार को नगर परिषद चुनाव का प्रचार थम गया है। अब प्रत्याशी डोर-टू-डोर प्रचार कर पाएंगे। शनिवार को पोलिंग पार्टी को ईवीएम के साथ रवाना किया जाएगा। उन्होंने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों या उनके एजेंट 7 बजे तक मतदान केंद्र में पहुंच जाएं। मतदान के बाद छात्र स्कूल रामपुर के सभागार में मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने चुनाव के चलते 9 और 10 जनवरी को नप क्षेत्र में शराब की बिक्री करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाताओं से बढ़चढ़ कर भाग लेने की अपील की है।